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चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष संपन्न कराएं : सीडीओ

Mon, 05 Oct 2015 12:50 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ शामली
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शामली। प्रथम चरण के मतदान के लिए पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में मुख्य विकास अधिकारी वीके सिंह ने निर्देश दिए कि मतदान के दिन किसी का कोई आतिथ्य स्वीकार न करें तथा न ही किसी प्रत्याशी से कोई मदद लें। उन्होंने चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराने की बात कही।
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रविवार को नवीन मंडी स्थल पर पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में सीडीओ ने कहा कि मतदान एक पवित्र प्रक्रिया है, जिसे पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से संपन्न कराएं तथा किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान कराने व मतपेटियां जमा करने तक के समस्त कार्यों के बारे में गहनता से प्रकाश डाला।

 मतदान सामग्री एवं मतपत्र प्राप्त करते समय यह अवश्य देख लें कि कोई सामग्री छूट तो नहीं गई है। मतदाता सूची, मतपत्र, अमिट स्याही समस्त प्रकार के अभिलेख, प्रोफार्मा, लिफाफे, पेपर, गोंद आदि सभी का मिलान मौके पर सूची से किया जाए। मतदान पार्टी के केंद्र पर पहुंचने के बाद वहां फर्नीचर, रोशनी आदि की पर्याप्त व्यवस्था पीठासीन अधिकारी स्वयं देख लें।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मतदान शुरू होने के 20 मिनट पूर्व मतपेटी तैयार करने के लिए खाली पेटी वहां के चुनाव एजेंटों को दिखाकर पेपर सील करें। अगर चुनाव एजेंट मौके पर मौजूद नहीं है तो बिना उनका इंतजार किए निर्धारित समय से चुनाव प्रारंभ कराया जाए। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी को एजेंट के सामने सील करने तथा निर्धारित स्थान पर जमा करने की प्रक्रिया समझाई गई।

मतों की गोपनीयता भी आवश्यक है यदि कोई मतदाता मतपत्र को सबके सामने खोलकर निशान लगा रहा है अथवा निशान लगाकर सबको दिखा रहा है तो ऐसे मतपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसे पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर देंगे। प्रशिक्षण शिविर में मतपेटी को खोलने तथा बंद करने का अभ्यास कराया गया तथा मतपत्र का लेखा तैयार करने की  प्रक्रिया उदाहरण के साथ विस्तार से बताई गई।

200 मीटर तक नहीं लगेगी प्रचार सामग्री
मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में मतदान दिवस पर कोई प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। केंद्र के 100 मीटर दायरे में बैज (बिल्ले) लगाना भी प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, मतदान केंद्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे। उनके पास अनावश्यक भीड़ नहीं होने दी जाएगी। मतदान के दौरान कक्ष में मतदान पार्टी के व्यक्ति व निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव ड्यूटी में लगाए व्यक्ति, प्रत्याशी या चुनाव एजेंट के अलावा कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

मतदान कक्ष के बाहर रहेगी पुलिस
मतदान के दौरान पुलिसकर्मी मतदान कक्ष के बाहर रहेेंगे, पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर ही पुलिस कक्ष में आएगी और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करेगी। मतदान की पहचान हेतु स्याही लगाने व मतपत्र देने आदि की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई।

17 विकल्प मान्य
मतदान हेतु 17 तरह के विकल्प आईडी (पहचानपत्र) मान्य होंगे, जिनके आधार पर मतदाता मतदान कर सकेंगे। इनमें मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड शामिल हैं।
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