संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं, डीजे संचालकों और वाहन चालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा में डीजे और कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट तथा चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी। डीजे और साउंड सिस्टम की ध्वनि 75 डेसीबल से अधिक नहीं रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कोई भी श्रद्धालु हॉकी, तलवार, डंडा या अन्य किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे सड़क किनारे या डिवाइडर पर विश्राम न करें, ताकि यातायात बाधित न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु डायल-112 या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।