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सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हो सका निर्णय

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कैराना (शामली)। गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में साढ़े 3 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की हाई कोर्ट में जमानत पर निर्णय नहीं हो सका।
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फरवरी 2021 को कैराना कोतवाली में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जिला कारागार में भेज दिया था। बाद में नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। विधायक के जेल जाने के बाद उनके विरुद्ध 2019 के अमानत में खयानत के दर्ज दूसरे मुकदमे में भी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। करीब साढ़े 3 माह से विधायक जेल में बंद हैं।
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बृहस्पतिवार को दोनों मामलों में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो सकीं। गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में 6 मई व अमानत में खयानत के मुकदमे में जमानत के लिए 5 मई की तारीख लगाई गई है।
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