कैराना। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (कोर्ट संख्या प्रथम) ने जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई गई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जावेद और संजय चौहान ने बताया कि 10 सितंबर 2014 को गांव बधुपुरा में दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई। कंट्रोल के जरिये सूचना प्राप्त होने पर कैराना कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई रामेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले में इसरार, महताब, राशिद और कुरबान को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों के खिलाफ एसएसआई रामेंद्र सिंह की तरफ से जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सिद्ध करने के लिए चार गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए। उधर, मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन तीन साल की सजा सुनाई। चारों आरोपियों को छह -छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।