जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 21 अप्रैल 2020 को मवी के मदरसे के शिक्षक अब्दुल्ला ने तहरीर दी थी कि 16 अप्रैल की सुबह साढ़े सात बजे मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती सुफियान निवासी नूरबस्ती, बेहट अड्डा, सहारनपुर बाइक द्वारा मदरसे पर यह कह कर गए थे कि कैराना से खाने पीने का राशन लेने जा रहा हूं। जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं है।
वहीं, 23 अप्रैल को मदरसा प्रबंधक के पिता हबीबुर्रहमान के द्वारा अब्दुल्ला व तौसीफ के विरुद्ध तहरीर दी गई थी कि मदरसे के चंदे का बहुत रुपया था, जिसको लूटने के उद्देश्य से उसके बेटे की हत्या कर दी और शव को खुर्द बुर्द कर दिया। पुलिस ने तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पर यमुना नदी से शव को बरामद कर लिया था। मुजरिमों ने ईंटों से हत्या करने के बाद शव को जलाकर बोरे में बंद करके यमुना में बहा दिया था।