शामली। कैराना हर्ष फायरिंग प्रकरण में पुलिस प्रशासन आरोपियों से मुचलका पाबंद की धनराशि वसूलेगा, क्योंकि ब्लाक प्रमुख चुनाव से पूर्व हर्ष फायरिंग प्रकरण में आरोपी बनाए गए सभी पांचों आरोपियों को मुचलका पाबंद किया गया था। पुलिस ने मुचलका पाबंद किए गए आरोपियों की रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में भेजी है।
कैराना में सात फरवरी को ब्लाक प्रमुख चुनाव के मतगणना के दौरान हर्ष फायरिंग में बालक समी की मौत हो गई थी। इस मामले में ब्लाक प्रमुख पति गय्यूर, मुम्तयाज, इनाम धूरी, मुरसलीन और नफीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नामजद आरोपियों में से ब्लाक प्रमुख पति गय्यूर अली और इनाम धूरी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि तीन अभी भी फरार हैं।
नामजद सभी आरोपियों को पुलिस ने चुनाव से पूर्व ही मुचलका पाबंद किया था। जिसके तहत पांचों आरोपियों से डेढ़-डेढ़ लाख के मुचलके भरवाए गए थे। इसके बावजूद हर्ष फायरिंग हुई और एक बालक की मौत हो गई।
अब पुलिस ने आरोपियों से मुचलका पाबंद की धनराशि वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस ने 122 बी के तहत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों की रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट को भेजी है। जहां से आदेश के बाद आरोपियों की संपत्ति से मुचलका पाबंद की राशि की वसूली की जाएगी। एडिशनल एसपी अनिल कुमार झा ने बताया कि हर्ष फायरिंग प्रकरण के पांचों आरोपियों को मुचलका पाबंद किया गया था। उनके खिलाफ एसडीएम को रिपोर्ट भेज दी गई है।