अमर उजाला ब्यूरो
कांधला/शामली। कस्बा कांधला की छात्रा के अपहरण मामले में आरोपी बनाए गए आसिफ और उसके भाई अरशद को पुलिस ने लिखापढ़ी में क्लीन चिट दे दी है। दोनों के पक्ष में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 169 के तहत न्यायालय में रिपोर्ट भेजकर कहा है कि आसिफ और अरशद पर लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है।
कांधला की छात्रा 29 नवंबर को लापता हो गई थी। परिजनों ने अपने मकान में रहने वाले किराएदार आसिफ और उसके परिजनों के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आसिफ के भाई अरशद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में 25 दिसंबर को पुलिस ने छात्रा को बरामद कर आरोपी आसिफ को गिरफ्तार करके अपहरण तथा दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा था।
इस मामले में पीड़ित छात्रा ने पुलिस को 161 के तहत दिए बयान में आसिफ पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था। उसके बाद एक जनवरी को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष छात्रा का बयान दर्ज कराया गया, तो उसने आसिफ के पक्ष में बयान दिया था। इसके बाद तय हो गया था कि अब पुलिस की कार्रवाई आसिफ और उसके भाई अरशद के पक्ष में होगी।
इसी के चलते सोमवार को कांधला थाना पुलिस ने 169 की रिपोर्ट भेजकर कहा कि आसिफ और अरशद पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों की जल्द रिहाई हो जाएगी।
सीओ कैराना एनपी सिंह ने बताया कि आसिफ और अरशद के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि ना होने की वजह से ही 169 की रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की गई है।