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24 लाख की धोखाधड़ी में पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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कैराना। तीन वर्ष पूर्व प्लाट का बैनामा कराने की आड़ में 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्रॉपर्टी डीलर और उसके पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना के यहां दिए गए प्रार्थना पत्र में आरिफ निवासी मोहल्ला आलकलां ने बताया कि 23 अगस्त 2015 में कांधला में दिल्ली रोड स्थित गुलशन नगर में प्रॉपर्टी डीलर सन्नी जैन और उसके पिता अनिल जैन निवासीगण मोहल्ला सरावज्ञान कैराना हाल निवासी शिव बिहार कॉलोनी शामली से आठ सौ रुपये वर्ग गज के हिसाब से 300 वर्ग गज का एक प्लाट 24 लाख रुपये की कीमत में सौदा किया था। इसमें इकरारनामे में प्रॉपर्टी डीलर पिता-पुत्र ने दो माह के अंदर बैनामा करने का वादा करते हुए पूरी रकम वसूल ली थी। लेकिन, समय पर बैनामा नहीं किया। इकरारनामे के समय प्लाट पर चारदीवारी करा दी थी। जहां से प्रॉपर्टी डीलर ने अपने पिता के सहयोग से चारदीवारी की ईंटें चोरी कर ली। न्यायिक अधिकारी ने मामले को संगीन मानते हुए कोतवाली कैराना पुलिस को निर्देशित किया कि आरोपी पिता-पुत्र के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाए। इसके अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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