फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shamli News: ऑटोमोबाइल्स एजेंसी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने इलेक्टि्रक स्कूटी की गारंटी अवधि में बैटरी ठीक न करने के मामले में सुनवाई की। आयोग ने स्कूटी की नई बैटरी देने के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया।
विज्ञापन

गांव कसेरवा कलां निवासी प्रमोद कुमार ने आयोग में दो अगस्त 2021 को एआर ऑटोमोबाइल्स सूजडू चुंगी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध परिवाद दायर कराया। परिवादी ने बताया कि उसने 12 नवंबर 2020 को इलेक्टि्रक स्कूटी 53 हजार रुपये अदा कर क्रय की थी। उसे बिल एवं गारंटी के नाम पर रसीद दी थी और एक साल की पूरी गारंटी बताई थी।
स्कूटी चार माह सही चली, लेकिन इसके बाद बैटरी ने बैकअप देना बंद कर दिया। उसने ऑटोमोबाइल्स एजेंसी पर फोन से संपर्क किया तो लॉकडाउन का बहाना करके कुछ दिन बाद संपर्क करने को कहा। अप्रैल महीने में लगातार प्रतिवादी को फोन करता रहा, लेकिन बााद में प्रतिवादी ने कहा कि उसके द्वारा कंपनी की डीलरशिप छोड़ दी और उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिया। स्कूटी अप्रैल महीने से ही कार्य नहीं कर रही है और बंद खड़ी है।
विज्ञापन

परिवादी का कहना है कि उसने अधिवक्ता के मााध्यम से ऑटोमोबाइल्स एजेंसी को नोटिस दिया, जिसका जवाब असत्य कथनों के साथ 28 जून 2021 का भिजवाया, लेकिन उसकी स्कूटी ठीक करने का समय नहीं दिया गया। आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए ऑटोमोबाइल्स एजेंसी को आदेशित किया कि वह प्रश्नगत स्कूटी की डैमेज्ड बैटरी को उसी समान मूल्य की नई बैटरी परिवादी को प्रदान करें या बैटरी का विक्रय मूल्य छह प्रतिशत ब्याज के साथ परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक परिवादी को अदा करें।
सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए प्रतिवादी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। अर्थदंड की धनराशि परिवादी को नहीं दी जाएगी, बल्कि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें