कैराना। न्यायालय ने सात अलग-अलग मामलों में 15 दोषियों को सजा सुनाई
2023 में थाना कांधला पर नफीस और मासूम अली निवासी टपराना झिंझाना के विरुद्ध धारा 286 और विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने दोनों दोषियों को 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2021 में थाना कांधला पर कालूराम निवासी मोहल्ला उत्तरी विकास नगर कस्बा एलम के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2023 में थाना थाना भवन पर बिल्लू उर्फ आशु निवासी काशीराम कॉलोनी जलालाबाद और जाहिद निवासी मोहल्ला कोटला थानाभवन के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों दोषियों को 50-50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2019 में थाना थाना भवन पर अजय निवासी मोहल्ला शाह विलायत थानाभवन के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पांचवें मामले में 2021 में थाना थाना भवन पर सुरेश उर्फ तोता निवासी ग्राम हिंड थाना भवन के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2025 में थाना थानाभवन पर इसरार, अंकित निवासी मोहल्ला शाह गाज़ीपुर जलालाबाद के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों दोषियों को 50-50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सातवें मामले में 2023 में थाना थाना भवन पर मासूम निवासी इबादुल्ला पुरा माजरा थाना देवबंद, पंकज निवासी रायपुर अटेरना थाना फुगाना, मेहसून उर्फ मैसूर निवासी बीनपुर मुजफ्फरनगर, गौरव कुमार निवासी नसीरपुर थाना तितावी, सोनू निवासी गांव अमहैटा थाना देवबंद और अभिषेक निवासी नसीरपुर थाना तितावी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषियों को 50-50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।