कैराना। पुलिस के साथ मुठभेड़ और हथियार बरामद होने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम अजीम उर्फ समीर निवासी शमशाद रोड कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ को 7 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 2020 में थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में अजीम उर्फ समीर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुजरिम को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तत्परता से साक्ष्य इक्टठे करके न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जनपद न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने मुजरिम अजीम उर्फ समीर को 7 साल के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई
कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई।
2004 में थाना गढ़ीपुख्ता पर कुम्मत निवासी अकबरपुर सुनहेटी थाना कैराना के विरुद्ध चोरी और चोरी का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2013 में थाना आदर्श मंडी पर अजमेरी निवासी मोहल्ला आर्यपुरी कैराना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 28 दिन के कारावास और 6600 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2011 में कैराना कोतवाली पर इश्तियाक निवासी मोहम्मदपुर राई के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 7 दिन के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2019 में थाना थाना भवन पर दिलशाद निवासी मोहल्ला मोहम्मदी गंज थाना भवन के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।