उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में भैंस की मौत के बाद बीमा क्लेम न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी की लापरवाही मानते हुए उस पर 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़ित को बीमा दावा राशि ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
भैंस का कराया था बीमा, मौत के बाद नहीं मिला क्लेम
गांव टिटौली निवासी मोहित कुमार ने आयोग में परिवाद दायर कर बताया कि उन्होंने 4 फरवरी 2019 को अपनी भैंस का बीमा 282 रुपये प्रीमियम जमा कर पशुधन बीमा योजना के तहत कराया था।
उन्होंने बताया कि पशु चिकित्साधिकारी कंडेला ने उन्हें बीमा कराने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करने को कहा था। कंपनी की ओर से बताया गया कि उनका प्रस्ताव पत्र स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। बाद में कंपनी ने यह भी कहा कि प्रस्ताव पत्र ही पॉलिसी के रूप में मान्य है।