जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने चोरी हुए ट्रक का क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
कस्बा बनत निवासी मोहम्मद शादाब ने सात जुलाई 2018 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसने एक नवंबर 2016 से 31 अक्तूबर 2017 तक के लिए ट्रक का बीमा इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी लि. पंजीकृत कार्यालय इफको सदन डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत नई दिल्ली से कराते हुए ट्रक की कीमत 12 लाख रुपये पर प्रीमियम जमा करके कराया था।