शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एक मामले में बिनानी सीमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीमेंट विक्रेता पर 23 हजार 300 रुपये जुर्माना लगाया है।
गांव जलालपुर निवासी अजेश शर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। बताया कि बनत स्थित लक्ष्मी खाद भंडार बिल्डिंग मैटीरियल के प्रोपराइटर लोकेश कुमार से 16 जनवरी 2015 को बिनानी सीमेंट के 11 बैग 300 रुपये प्रति बैग की दर से खरीदे थे। 3300 रुपये नकद भुगतान किया था।
सीमेंट से अपने मकान में मिस्त्री भूरा से दो जीने (सीढ़ियों) का निर्माण कराया। 17 जनवरी को लेंटर डाला गया था, जिसे 25 दिन बाद खोलने लगे, तो एक सीढ़ी का लेंटर नीचे झुक गया। इसकी शिकायत सीमेंट विक्रेता लोकेश से की गई। उसने कहा कि दूसरी सीढ़ी का लेंटर मेरी मौजूदगी में खुलवाना। इसके बाद लेंटर खोला गया, तो वह भी टूटकर झुक गया। इसके बाद बिनानी सीमेंट कंपनी के अधिकारियों से शिकायत की गई, तो कंपनी के प्रतिनिधि सर्वजीत सिंह ने 13 फरवरी को मौके पर आकर देखा।
सीमेंट का सैंपल अपनी प्रयोगशाला में टेस्ट कराने के लिए ले गए। फिर 16 अप्रैल को अजेश ने सीमेंट विक्रेता लोकेश से रकम वापस मांगी, तो मना कर दिया। अजेश ने सीढ़ी की लागत 80 हजार रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति एक लाख रुपये दिलाने की मांग जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम से की।
फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने आदेश दिया कि परिवादी को सीढ़ी की लागत 10 हजार 300 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये (कुल 23, 300) रुपये अदा किए जाएं। आदेश के 30 दिन के भीतर यदि भुगतान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के समक्ष जमा नहीं कराया गया, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा।