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आचार संहिता के उल्लंघन में फंसे दो प्रत्याशी

Fri, 02 Oct 2015 12:04 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ शामली
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शामली। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रथम चरण के नामांकन के दिन चुनाव आचार संहिता एवं निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में जिला प्रशासन ने दो प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन में प्रत्याशियों से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिला पंचायत सदस्य के प्रथम चरण के नामांकन पत्र के पहले दिन कुछ प्रत्याशियों ने धारा 144 और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला था। माहौल सामान्य करने के लिए पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया था। जिला प्रशासन ने इस दौरान वीडियोग्राफी कराई थी। जिसे देखकर जिला पंचायत के वार्ड चार से नामांकन करने वाली शाजमा पत्नी नजीर मलिक निवासी जलालाबाद और जिला पंचायत के वार्ड पांच से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले मनोज राणा पुत्र कृष्णपाल सिंह दुल्लाखेड़ी को चिह्नित किया गया था। 


मनोज राणा विधायक नाहिद हसन के खास हैं। शाजमा मलिक जलालाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन जहीर मलिक की रिश्ते में भाभी हैं। एसडीएम सदर श्याम अवध चौहान ने दोनों प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किए हैं। दोनों से तीन दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले संतोष जनक जवाब नहीं आने पर  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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एक नामांकन पत्र निरस्त, 118 वैध पाए गए
शामली। जिला पंचायत सदस्य के आरओ अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान के लिए जिला पंचायत चार से नामांकन पत्र दाखिल करने वाली बबीता का चालान फार्म जमा न होने पर उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत के सदस्य पद के प्रथम चरण के लिए 118 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।
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