शामली। पंचायत चुनाव में मतपत्रों पर प्रत्याशियों के नाम अंकित नहीं होंगे। निर्वाचन चुनाव उसी क्रम में छपे रहेंगे। बीडीसी का मतपत्र नीला तथा जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी रंग का होगा। पोलिंग पार्टी के साथ वाहन व फोर्स भी जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम ओपी वर्मा ने बताया कि यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है, तो पीठासीन अधिकारी समय से सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर मतदान अधिकारी की नियुक्ति का प्रबंध अवश्य कर ले। पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल के बाहर सूचना पट पर तथा मतदान स्थल के स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित करनी होगी।
मतदान टोली मतदान के एक घंटा पूर्व अपनी-अपनी सीट पर आसीन होकर मतदान की तैयारी हेतु कार्रवाई शुरू कर दें। मतदाता सूची की एक प्रति मतदान स्थल के ठीक बाहर चस्पा कर दें। प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं से मतदान शुरू होनेे से कम से कम बीस मिनट पहले मतदान स्थल पर पहुंचे। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरंभिक कार्रवाई नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है।
पोलिंग एजेंट को मतदान की गोपनीयता संबंधी निर्देशों की जानकारी दे दें तथा नियुक्ति पत्रो को सुरक्षित रखें तथा मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफों में रख दें। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय से बीस मिनट पूर्व शुरू कर दे, जो प्रत्याशी या उनके एजेंट मौके पर उपस्थित हो उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दे।
मतपेटी का निरीक्षण करने के बाद एजेंटों के सम्मुख अपना हस्ताक्षर करने के बाद मतदान अभिकर्ताओं के सम्मुख सील कर दें। मतपेटी को सील बंद करने के पूर्व उसके अंदर चिट डाल दें। पंचायत चुनाव सुबह सात बजे से शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने या निशानी अगूंठा लगाने से इकार करता है, तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा।
मतपत्र देने के बाद मतदाता सूची के चिह्नित प्रति में उनके नाम को रेखांकित किया जाएगा। यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिह्न लगाया जाएगा।