शामली। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंश कंपनी शामली के शाखा प्रबंधक द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। फोरम ने एसपी शामली को शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करके सात दिसंबर तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। डीएम शामली को आरोपी कंपनी के विरुद्ध एक लाख 89 हजार 529 रुपये की वसूली की रिकवरी वारंट जारी किए हैं।
शामली निवासी सेवाराम छोले भटूरे विक्रेता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम शामली में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंश कंपनी शामली के शाखा प्रबधंक प्रवीण कुमार के विरुद्ध एक वाद दायर करके अवगत कराया कि बीमा हित लाभ धनराशि का क्लेम नहीं दिया है। फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव ने आरोपी कंपंनी को बीमा हितलाभ धनराशि एक लाख 69 हजार 779 रुपये गत छह अप्रैल 2016 से धनराशि का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज मद में तीन हजार रुपये, मानसिक क्षति के रूप में दस हजार रुपये, गत 17 अगस्त 2016 तक जिला उपभोक्ता फोरम में जमा करने का आदेश सुनाया था, लेकिन शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।
जिस पर पीड़ित सेवा राम द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में इजराय वाद संख्या 11 वर्ष 2016 का दायरकिया गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25,27 के तहत कंपनी के शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। फोरम ने एसपी शामली को शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करके सात दिसंबर तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। तथा डीएम शामली को आरोपी कंपनी के विरुद्ध एक लाख 89 हजार 529 रुपये की वसूली की रिकवरी वारंट जारी किए हैं।