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दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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कैराना। अपर जिला सत्र न्यायालय ने जेठानी की हत्या के आरोप में जेल में बंद देवरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक अन्य मामले में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की भी जमानत याचिका खारिज की गई
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 20 मई 2021 को बाबरी थाने पर संजय ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी छोटी बहन पूजा की शादी 12 साल पहले बाबरी थानाक्षेत्र के गांव भनेड़ाजट निवासी ललित के साथ हुई थी। ललित के छोटे भाई अमित की शादी दो माह पहले मनीषा के साथ हुई थी। संजय ने बताया कि उसकी बहन पूजा की उसके पति ललित, देवर अमित व देवरानी मनीषा ने हत्या कर दी। 28 मई को पुलिस ने आरोपी देवरानी मनीषा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
आरोपी मनीषा ने अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने आरोपी मनीषा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा एक अन्य मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि थाना बाबरी पर एक ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 12 जून की रात को आरोपी राहुल उसकी 15 साल की बेटी को बुला कर घर ले गया और दुष्कर्म किया था। आरोपी राहुल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली ने आरोपी राहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी हैै।
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