कैराना। रुपये चोरी करने के शक में भैंसवाल के रहने वाले अब्दुल्ला की पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी दो मामा व एक मामी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
31 अगस्त 2013 को थाना गढ़ीपुख्ता के गांव भैंसवाल निवासी हारुन ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा अब्दुल्ला ट्रक ड्राइवरी सीखने के लिए कैराना के इस्लामनगर में अपने मामा आबिद के घर आया हुआ था, लेकिन उसके बेटे का कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार कुछ रुपये गायब होने पर अब्दुल्ला से मामा व अन्य ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद एक माह तक शव को अपने घर में छिपाये रखा था। बाद में आरोपियों ने शव को यमुना में बहा दिया था।
मामले में पुलिस ने मृतक के मामा आबिद, मामी साईना व एक अन्य मामा आरिफ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से तीनोें को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।