थानाभवन। विद्युत निगम की लापरवाही से त्रस्त उपभोक्ता ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ उपभोक्ता फोरम शामली में वाद दायर कर न्याय की मांग की। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए 24 जनवरी नीयत की।
नगर के मोहल्ला हकीमान निवासी नरेश कुमार गोयल ने बताया कि उन्होंने अपने विद्युत कनेक्शन संख्या 611/5595 को कटवाने के लिए गत सात वर्ष पूर्व जनवरी 2010 में निगम को आवेदन करते हुए 300 रुपये की रसीद भी कटवाई थी। निगम के कर्मचारियों ने कनेक्शन को पीडी दर्शा काट दिया था, किंतु अब विद्युत निगम की साइट पर मुझे बकायेदार दर्शाया गया है।
इसके अलावा कनेक्शन 612/1202 पर निगम ने गलत बिल देकर मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। इससे तंग आकर पीड़ित ने अधिशासी अभियंता तृतीय पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि. शामली, उपखंड अधिकारी द्वितीय के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में पांच लाख रूपये हर्जाना नुकसान का मुकदमा दायर किया है। वाद की सुनवाई को फोरम ने 24 जनवरी नीयत की है। इसमें ही कोई निर्णय संभव है।