शामली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम आनंद कुमार ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन पुनरीक्षण अभियान के तहत जो मतदाता अपने पहचान पत्र नहीं बनवा पाए है। ऐसे सभी पात्र नागरिक अपना नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए फार्म 6, अपमार्जन के लिए फार्म 7, संशोधन के लिए फार्म 8 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिए फार्म 8ए भरें। फार्म भर कर अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी तहसील कार्यालय मतदाता पंजीकरण केंद्र पर 23 और 24 फरवरी को प्रात: 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं।
नए वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित
शामली। जिला मनोरंजन कर अधिकारी डीडी यादव ने जिले के समस्त सीडी कैसेट लाइब्रेरी, मोबाइल चिप डाउनलोडिंग सेंटरों के लाइसेंस धारकों और नये संचालकों को निर्देश दिए है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस नगर पालिका क्षेत्र में तीन हजार और अन्य सभी क्षेत्रों में 1500 रुपये है। उन्होंने बताया कि राजकोष में निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराते हुए लाइसेंस के लिए मनोरंजन कर कार्यालय में अपना आवेदन पत्र निर्धारित औपचारिकताओं सहित 20 मार्च तक प्रस्तुत कर सकते है। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यवसाय नहीं किया जाएगा, तो वह अपने प्रतिष्ठान को बंद करने संबंधी प्रार्थना पत्र लाइसेंस की प्रति के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि एक अप्रैल के बाद कोई भी प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस शुल्क, बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, बिना जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से संचालित पाया जाता है। उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर करते हुए नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।