31 मार्च 2016 से पूर्व के ऋण ही होंगे माफ
शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लघु एवं सीमांत किसानों को कर्ज माफी का लाभ तभी मिलेगा, जब वह अपना आधार कार्ड बनवाकर संबंधित बैंक खाते को आधार कार्ड से जुड़वाएंगे। यदि इस योजना के पात्र किसानों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो वह तत्काल बनवा लें।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण माफी की घोषणा की है। इस योजना में उन किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2016 से पूर्व फसल के लिए ऋण लिया है। वहीं, अगर किसी किसान पर 31 मार्च 2016 को तीन लाख रुपये का ऋण था और उसने 31 मार्च 2017 तक की अवधि में ढाई लाख रुपये बैंक खाते में जमा कर दिए हैं, तो शेष पचास हजार रुपये ही ऋण माफी की श्रेणी में आएंगे।
इसके अलावा सिर्फ फसली ऋण के तहत लिया गया ऋण ही रिजर्व बैक के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्ज माफी योजना में मान्य होगा। ट्रैक्टर और यंत्रों आदि पर लिया गया ऋण माफ नहीं होगा। यदि किसी किसान ने एक ही भूमि पर एक से अधिक बैंकों से ऋण लिया है, तो वह ऋण माफी योजना में पात्र नहीं माना जाएगा। ऋण माफी अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक मान्य होगी।