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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें किसान- डीएम

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शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने अथवा अपेक्षित पैदावार न होने पर किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। किसानों को जागरूक रहते हुए फसल बीमा योजना में प्रीमियम जमा कराना चाहिए।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बीमा कंपनी के जिला समन्वयक को जिले के बारे में पूर्ण जानकारी न होने और योजना के क्रियान्वयन में ढील बरतने पर जमकर हड़काया। कहा कि बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि योजना का भरपूर प्रचार प्रसार करें, ताकि किसानों योजना के लाभों के बारे में जानकारी हो सके। बैंक से ऋण लेने वाले किसान स्वत: ही योजना के लिए पात्र हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रीमियम जमा हो जाता है, लेकिन अन्य किसानों को बीमा प्रीमियम जमा कराना चाहिए। ओलावृष्टि, बिजली के कारण, जल भराव के कारण, कीट रोग के कारण फसल नष्ट होने और औसतन से कम फसल उत्पादन पर योजना का लाभ मिलेगा। उसमें लाही-सरसों की फसल पर प्रति हेक्टेयर 541.12 रुपये और गेेहूं की फसल पर प्रति हेक्टेयर 939.05 रुपये प्रीमियम जमा कराना जरूरी है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रेनू तिवारी, कृषि उपनिदेशक रामवीर कटारा, जिला कृषि अधिकारी हरि शंकर, बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर संजीव कुमार, जिला सहकारी बैंक से शिव कुमार, जिला गन्ना अधिकारी अनिल भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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