शामली। एडीएम शिव बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय मतगणना स्थल पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष ,ब्लाक प्रमुख तथा सुरक्षा प्राप्त विशिष्ट, अतिविशिष्ट व्यक्ति अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही होंगे। मतगणना स्थल पर प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे।
एडीएम शिव बहादुर सिंह ने बताया कि मतगणना हाल में मतगणना कार्मिक,राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में लोक सेवक, उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, उसके गणना अभिकर्ता में से एक समय में कोई एक व्यक्ति मतगणना मेेज पर और मतगणना करने में मौजूद रहेगा। अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा।