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हम हैं बिना नंबरी, नहीं लगाएंगे नंबर प्लेट

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शामली।
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यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कितना भी जागरूक किया जाए, लेकिन वे सुधार करने को तैयार नहीं हैं। हेलमेट लगाएंगे नहीं और ट्रिपल राइडिंग भी करेंगे। वहीं, वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगाने अथवा कोरी प्लेट लगाकर भी यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बावजूद इसके एआरटीओ और पुलिस प्रशासन ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में नंबर प्लेट को लेकर भी स्पष्ट निर्देश है कि वाहन पर लगने वाली नंबर प्लेट साधारण अक्षरों वाली होनी चाहिए। प्लेट सफेद हो और उस पर अंकित नंबर काले रंग के होने चाहिए। साथ ही प्लेट पर अंकित नंबरों का साइज भी निर्धारित होता है। यह भी स्पष्ट है कि वाहन पर आगे और पीछे नंबर प्लेट आवश्यक लगी होनी चाहिए, लेकिन जिले में इस नियम का भी पालन नहीं हो पा रहा है। खासकर दुपहिया वाहनों पर या तो कोरी नंबर प्लेट लगाकर काम चलाया जाता है, या फिर नंबर डिजाइन वाले लिखवाए जा रहे हैं। शामली शहर की सड़कों पर ऐसे वाहन खूब दिखाई देते हैं, जिन पर नंबर प्लेट नहीं है अथवा डिजाइन वाले नंबर लिखे होते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी वाहन हैं, जो शोरूम से खरीदकर लाने के कई कई महीने तक नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
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नंबर की जगह विभाग का नाम
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में आम नागरिक ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी विभागों में कार्य करते हैं। इसके चलते किसी ने अपने वाहन पर आगे वाली प्लेट पर राजस्व विभाग लिखवा लिया है, तो किसी ने कलक्ट्रेट ही लिखवा रखा है। कुछ ऐसे वाहन भी घूमते नजर आ जाते हैं, जिन पर राजनीतिक दल अथवा संगठन का नाम ही लिखा होता है।
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उल्लंघन पर है जुर्माने का प्रावधान
एआरटीओ मुंशीलाल का कहना है कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के मुताबिक नंबर प्लेट को लेकर स्पष्ट निर्देश है। सफेद रंग की प्लेट पर काले अक्षरों में नंबर लिखा होना जरूरी है। इसका उल्लंघन करने पर सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है। डिजाइन वाले नंबर लिखवाने पर भी सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
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