अमर उजाला ब्यूरो
शामली। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए 31 मार्च तक बीएसए कार्यालय में आवेदनपत्र जमा होंगे।
बीएसए गीता वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर इसके लिए नगरीय क्षेत्र से वेबसाइट पर ऑनलाइन तथा ग्रामीण क्षेत्र से ऑफ लाइन आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह में अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक, कैंसर, एचआईवी पीड़ितों के बच्चे तथा निशक्तता, निराश्रितों के बच्चों का प्रवेश हो सकेगा। इसी प्रकार दुर्बल वर्ग में एक लाख से कम वार्षिक आय, दिव्यांगता, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन धारक एवं बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को प्राथमिकता पर प्रवेश मिल सकेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदनपत्र की प्रति 31 मार्च तक बीएसए कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।