जांच के बाद जाति प्रमाणपत्र निरस्त
शामली। अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने बताया कि कैराना तहसील के गांव ऊंचागांव निवासी जोगेंद्र कुमार पुत्र रामनाथ और गीता रानी पुत्री सोहनलाल को तहसील कैराना से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उपजिलाधिकारी कैराना की जांच में इनकी जाति कबीरपंथी जुलाहा पाई गई, जबकि कोरी जाति तस्दीक नहीं हुई। इसी के चलते इनके जाति प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के अनुमोदन पर इन दोनों के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं।
आठ मई तक जिले में निषेधाज्ञा लागू
शामली। अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने शिक्षण संस्थाओं में परीक्षा कार्यक्रम और त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा -144 लागू कर दी है। यह आठ मई तक प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
चौकीदार के लिए मांगे आवेदन
शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने थाना झिंझाना क्षेत्र के ग्राम ओदरी के चौकीदार अशरफ की मृत्यु हो जाने के कारण चौकीदार पद की तैनाती हेतु आवेदन मांगे हैं। 19 मार्च को प्रात: दस बजे से सायं पांच बजे तक कलक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन जमा कराए जा सकते हैं।