नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को बगैर अनुमति लगी प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके शहर में आचार संहिता का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्य मार्गों के साथ ही गलियों में विभिन्न स्थानों पर संभावित प्रत्याशियों के बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन को यह दिखाई नहीं दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने दो दिन पूर्व नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने भी शनिवार को बैठक कर समस्त नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नगरीय क्षेत्र में बगैर अनुमति के लगी चुनाव प्रचार सामग्री को तत्काल हटवा दिया जाए। शामली नगर पालिका परिषद कर्मियों ने होर्डिंग हटाओ अभियान शुरू भी किया, लेकिन शहर में पूरी तरह से होर्डिंग नहीं हट पाए हैं।
वीवी इंटर कॉलेज मार्केट के ऊपर, शिव मूर्ति के पास चौराहे पर, मंडी मार्शगंज, गुरुद्वारे के पास, आर्यपुरी नाला पटरी, माजरा रोड और अन्य स्थानों पर संभावित प्रत्याशियों के होर्डिंग और बैनर लगे हुए हैं। बड़े होर्डिंग के अलावा खंभों पर जगह जगह छोटे होर्डिंग लगे हुए हैं। डीएम ने कहा कि पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को होर्डिंग हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि इसमें लापरवाही बरती जा रही है, तो वह जांच कराकर कार्रवाई कराएंगे।