शामली। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरीशंकर सिंह ने बताया कि फसल ऋण मोचन से वंचित पात्र किसानों की शिकायतें 21 जनवरी तक जिला कृषि अधिकारी माजरा रोड शामली कार्यालय के हेल्प डेस्क/कंट्रोल रूम में प्राप्त की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कृषकों को शिकायत दर्ज कराने के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति, खतौनी की नकल की प्रति, जिस भूमि पर किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है, कृषक का मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक के प्रथम पेज एवं अंतिम पेज की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगी। बैंक पासबुक एंट्री होनी चाहिए। शिकायत का प्रारूप हेल्प डेस्क-कंट्रोल रूम में उपलब्ध है। किसान भाई शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। ऋण मोचन हेतु पात्रता की मुख्य शर्तें फसली ऋण 31 मार्च 2016 को या उससे पहले का होना चाहिए। एक अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के मध्य रिन्यूवल नवीनीकरण न कराया हो, कृषक की समस्त भूमि दो हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ही भूमि पर दो बैंकों से ऋण लेने वाले कृषक अपात्र होंगे। जिन किसानों का एक लाख रुपये का ऋण मोचन हो चुका है उनको अब कोई लाभ देय नहीं होगा, चाहे उन्होंने दो अलग-अलग बैंकों से ही ऋण क्यों न लिया हो।