राशन डीलरों पर कसेगा शिकंजा
शामली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण-शहरी क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं की नई व्यवस्थाओं के तहत जांच होगी। खाद्यान वितरण करते समय उपभोक्ताओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने होंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि शासन के संज्ञान में प्राय: ऐसा आ रहा था। कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण-शहरी क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुरूप नहीं की जारही थी। उन्होंने बताया कि ऐसे कई प्रकरणों में संबधित राशन डीलर के वास्तव में गलती करने के बाद साक्ष्यों के अभाव मे कार्रवाई नही हो रही थी। शासन ने राशन विक्रेता की जांच में फेरबदल करते हुए निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि उत्तरप्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश के तहत राशन डीलर अनूसूचित जाति द्वारा खरीदी गई वस्त़ुओं का प्रत्येक कार्ड धारकों का राशन कार्ड के राशन वितरण में प्रविष्टि करेगा। राशन डीलर की अनियिमतताओं की शिकायतों की जांच करते समय जांच अधिकारी दुकानदार से वितरण रजिस्टर में की गई वितरण की प्रविष्टियां का अनिवार्य रूप से संज्ञान लेगा।