जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने गुड़गांव की मोबाइल कंपनी माइक्रो मैक्स, विक्रेता एवं शामली के सर्विस सेंटर पर नौ हजार 300 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में तहसील ऊन के ग्राम हसनपुर निवासी संजीव कुमार ने एयर लिंक इंफोटेक सर्विस सेंटर द्वारा प्रोपराइट सन्नी की दुकान नंबर 33 फर्स्ट फ्लोर वर्मा मार्केट शामली, माइक्रोमैक्स हाउस, छह सेक्टर गुड़गांव के प्रबंधक, प्रोपराइट मोबाइल वर्ल्ड सेक्टर 26 हुड्डा पानीपत को आरोपी बनाकर एक वाद दायर किया था। इसमें पीड़ित ने बताया कि पानीपत की एक मोबाइल विक्रेता प्रोपराइट मोबाइल वर्ल्ड सेक्टर 26 हुड्डा पानीपत से 28 जुलाई 2014 को एक माइक्रोमैक्स कैनवास मोबाइल 7300 रुपये में खरीदा था। जिसकी एक साल की गारंटी दी गई थी। मोबाइल कुछ समय सही चला और जून 2015 में खराबी आ गई। वह मोबाइल को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर वर्मा मार्केट में गया तो वहा मोबाइल ठीक कराकर दे दिया। 27 जुलाई 2015 को मोबाइल में पुन: कमी आ गई। दोबारा वह सर्विस सेंटर पर मोबाइल को लेकर गया। मोबाइल की डिस्पले में खराबी आ गई थी। टच स्क्रीन भी काम नहीं कर रही थी। बताया गया कि मोबाइल तुरंत ठीक नहीं हो पाएगा। कंपनी को मोबाइल भेजना पड़ेगा। कंपनी से मोबाइल ठीक होने में एक माह लगेगा। उसने मोबाइल जमा करा दिया। 28 अगस्त 2015 को उसे मोबाइल पूर्णतया खराब होना बताया गया। पीड़ित को मोबाइल ठीक करके नहीं दिया गया और ना ही नया मोबाइल दिया गया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसके एस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने पीड़ित के वाद को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों पर आर्थिक क्षति के रूप में 7300, मानसिक क्षतिपूर्ति में एक हजार रुपये, वाद व्यय एक हजार रुपये समेत कुल 9300 रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि एक माह में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में जमा कराने के आदेश दिए है।