शाहजहांपुर। जैतीपुर थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार किशोरी से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जैतीपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने 27 जुलाई 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय बहन मानसिक रूप से कमजोर है। राजवीर उर्फ दीपू और उसके भाई सत्यवीर बहन को खेलने के बहाने से बगिया में ले जाते थे और उसके साथ दुष्कर्म करते थे।
दोनों ने बहन के साथ पांच-छह माह तक दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नुसरत खान ने गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर राजबीर उर्फ दीप और सत्यवीर को दोषी पाया। दोनों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को ढाई वर्ष का कारावास
शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार अभियुक्त बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र के गांव मीठामई निवासी रामसोभरन उर्फ लाला शर्मा संगठित गिरोह का सदस्य था और हत्या जैसे जघन्य अपराध कर समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करता था।
उसके खिलाफ थाना रामचंद्र मिशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र अदालत भेजा था। साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-05 न्यायालय ने रामसोभरन उर्फ लाला शर्मा को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद