शाहजहांपुर। ग्रामीण की चाकू मारकर हत्या के दोषी दो भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फसल काटने के मामूली विवाद से शुरू हुए झगड़े में दोषियों ने ग्रामीण का खून बहा दिया था।
रोजा थाना क्षेत्र के गांव इटौरिया के रहने वाले तस्लीम खां ने पुलिस को बताया कि 11 अप्रैल 2017 को वह अपने गांव के रियाज के खेत पर मजदूरी कर रहा था। तभी सरदार ने उससे कहा कि उसके गेहूं काट दो। इस पर उसने रियाज के यहां मजदूरी करने के बाद उसके खेत पर आने की बात कही।
इसी बात पर सरदार खां ने उसे पीट दिया। खेत में काम कर रहे अन्य लोगों ने बचाया। इसकी शिकायत उसने अपने घर जाकर पिता घस्सू और भाई तसरीफ से की। परिजन सरदार खां के घर शिकायत करने गए। इस पर सरदार खां और उसके भाई इबरार खां व परिजनों ने उन लोगों पर हमला कर दिया।
पिता घस्सू खां के पेट में चाकू मार दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने सरदार खां, इबरार खां और जलील खां के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव ने सरदार खां और इबरार खां उर्फ अबरार खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।