भावलखेड़ा। निर्माणाधीन सेटेलाइट बस अड्डे के पास बिना किसी मूल्यांकन और परमिट जारी कराए बगैर 40 पेड़ काटे जाने के मामले में वन विभाग ने तीन ठेकेदारों समेत कार्यदायी संस्था के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत रविवार को केस दर्ज कर लिया। तीनों ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में तीनों को निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया गया।
शनिवार को सेटेलाइट बस अड्डे के पास एक बगिया में करीब 40 पेड़ काट दिए गए थे। इनमें शीशम, आम, यूकेलिप्टस आदि के पेड़ शामिल थे। पेड़ कटवाने के बाद उनकी लकड़ी भरकर ले जा रहे पिकअप वाहन को मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था। वन क्षेत्राधिकारी सदर शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि मामले में कटान के आरोपी ठेकेदार रोजा की कैलाशनगर काॅलोनी निवासी मुकेश, राकेश और रिजवान सहित कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 के तहत केस दर्ज कर आरोपी ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद ठेकेदाराें को मुचलकों पर रिहा किया गया है। अब कार्यदायी संस्था की संलिप्तता की जांच हो रही है। संवाद