शाहजहांपुर। जानलेवा हमले के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कांट थाना क्षेत्र के गांव किशुरिहाई निवासी मूलचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 अगस्त 2007 की शाम पांच बजे वह अपने दरवाजे पर खड़े थे। उसी समय गांव का रहने वाला संतराम पुरानी रंजिश के कारण उससे गालीगलौज करने लगा।
मूलचंद ने विरोध किया तो संतराम ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली बीचबचाव करने आई मूलचंद की पत्नी पुष्पा के हाथ में लग गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गरिमा सिंह ने दोषी संतराम को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद