शाहजहांपुर। युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आरसी मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला सरायकाइयां की रहने वालीं कन्यावती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 30 मार्च 2022 को रात नौ बजे उनका बेटा जीत खाना खाकर घर से बाहर निकला था। तभी मोहल्ला गड़ी गाड़ीपुरा का रहने वाला गोपी उसके बेटे को बुलाकर ले जाने लगा। शिवकुमार के मकान के सामने गालीगलौज करने लगा। तभी वह और उसके पति मैकूलाल भी वहां पहुंच गए। उसके बेटे ने गाली देने से मना किया तो गोपी ने तमंचा निकालकर गोली चला दी। उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने गोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने गोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
00
जानलेवा हमले के दोषी को दस वर्ष का कारावास
शाहजहांपुर। गोली मारकर युवक को घायल करने के दोषी को अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
खुदागंज के मोहल्ला सदर निवासी महिपाल ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसका बेटा सुरेश प्रताप सिंह फरीदपुर-खुदागंज मार्ग पर टाटा मैजिक चलाता है। 19 अक्तूबर 2013 को बेटे ने फोन करके बताया कि उसे खुदागंज से कटरा की सवारी मिली है और उन्हें छोड़कर घर आ जाएगा। शाम सवा छह बजे तक वह वापस नहीं आया तो उसे कॉल की। तब उसने कटरा में होने की बात कही। रात दस बजे के बाद उसका फोन मिलना बंद हो गया। परिजनों ने उसकी तलाश करनी शुरू की। कटरा से मकरंदापुर वाले रास्ते पर सुरेश रात करीब एक बजे घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसके सिर पर गोली लगी थी। टाटा मैजिक व मोबाइल नहीं मिला। पुलिस ने विवेचना के बाद मीरानपुर कटरा के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले मंगल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने मंगल सिंह को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
-
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद
शाहजहांपुर। नाबालिग से तमंचे के बल पर दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कलान थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि 19 जनवरी 2020 की रात उसका 16 वर्षीय पुत्र खेत की रखवाली करने गया था। वहां पर आए एक व्यक्ति ने उसके बेटे को तमंचा दिखाकर धमकाया। झोंपड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटे के शोर मचाने पर वह भाग गया। पीड़ित के भाई की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
00
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 251 दोषियों को करवाई सजा
शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस ने एक जनवरी से 10 दिसंबर तक विभिन्न अभियोगों में 251 अभियुक्तों को सजा दिलवाई है। साथ ही 95 लाख 89 हजार 700 रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में कड़ी सजा से दंडित कराए जाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग ने समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रूप से न्यायालय में साक्षियों को प्रस्तुत कराकर सजा दिलाई हैं।
उन्होंने बताया कि जैतीपुर में 2007 में हुई हत्या के मामले में दो दोषियों को सजा कराई गई। 2019 में जलालाबाद थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। जलालाबाद में ही 2022 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भी दोषी को सजा सुनाई गई है।
कांट में 2021 में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या व उसकी दूसरी बहन के साथ हत्या की कोशिश के मामले में भी दोषी को सजा सुनाई गई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभियान जारी रहेगा।