खुटार (शाहजहांपुर)। गांव बेला और तुलापुर के बीच गोवंशीय पशु को मारने के आरोपी गांव केसरपुर का कमरुल मैलानी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में जारी वारंट के आधार पर लखीमपुर कोर्ट में हाजिर हो गया। दूसरा आरोपी छोटे भी सेहरामऊ उत्तरी थाने से गैंगस्टर एक्ट के पुराने मामले में शाहजहांपुर कोर्ट में हाजिर हो गया। दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए हैं।
नौ नवंबर की रात को तुलापुर में माइनर के पास एक गोवंशीय पशु की हत्या कर दी गई थी। खाल, सिर और अन्य अवशेष मिले थे। हिंदू युवा संगठन के अध्यक्ष अवनीश मिश्रा की तहरीर पर अज्ञात लोगों पर गोवध अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
11 नवंबर की रात पुलिस ने घटनास्थल के पास ही मुठभेड़ में गांव जादौंपुरकलां निवासी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता घायल हो गया। नेता के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग गए थे। पुलिस के अनुसार पशुओं की हत्या में पूरनपुर के मोहल्ला रजागंज का जावेद उर्फ करिया, जफर, मूलरूप से केसरपुर और वर्तमान में पूरनपुर के रजागंज का कमरुल, केसरपुर का भूरे खां और मुजीबुर्रहमान का ससुर छोटे भी शामिल था।
गिरफ्तारी के डर से कमरुल लखीमपुर और छोटे शाहजहांपुर की कोर्ट में हाजिर हो गए। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार रावत ने बताया की कोर्ट की अनुमति से छोटे से कोर्ट परिसर में ही पूछताछ की गई। एक टीम लखीमपुर जाकर कोर्ट की अनुमति लेकर कमरुल से भी पूछताछ करेगी। अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है।