शाहजहांपुर। बिजली चोरी करते पकड़े गए दोषी को अदालत ने छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अवर अभियंता अरुण कुमार यादव ने तिलहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया था कि 24 अक्तूबर 2015 को वह 27 सितंबर 2015 को काटे गए कनेक्शनों का निरीक्षण कर रहे थे। रफीक, सलीम के साथ छोटे को पास की एलटी लाइन से कटिया केबल डालकर सीधे विद्युत चोरी करते पाया गया। इस पर दिलाजाक मोहल्ले के रहने वाले छोटे उर्फ छुटइया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट शिवकुमार तृतीय ने छोटे उर्फ छुटइया को छह महीने के साधारण कारावास और 90,400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद