शाहजहांपुर। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने आय प्रमाणपत्र को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन में विद्यार्थी के खुद का आय प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों के अनुरूप आय प्रमाणपत्र संलग्न न होने पर छात्रवृत्ति आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. कमलेश गौतम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सामान्य स्थिति में छात्र-छात्राओं के पिता का आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। पिता की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ माता का आय प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। वहीं, माता-पिता दोनों के जीवित न होने पर संबंधित अभिभावक का आय प्रमाणपत्र लगाया जा सकेगा।
विवाहित छात्राओं के मामले में पति का आय प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में छात्र-छात्रा का स्वयं का आय प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र-छात्राओं से अपील की है कि आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पहले आय प्रमाणपत्र की जांच अवश्य कर लें। निर्धारित प्रमाणपत्र के अभाव में आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित छात्र-छात्रा की होगी।