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पंचायत चुनाव: कोरोना संक्रमित भी लड़ सकेगा चुनाव

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शाहजहांपुर। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने पंचायत चुनाव को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने 17 अप्रैल से शुरू होने वाली दो दिवसीय नामांकन प्रक्रिया कोविड नियमों के दायरे में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि कोई कोरोना संक्रमित चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से आरओ के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह मेें पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए कोविड-19 के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर चुका है। इसके तहत जारी दिशा निर्देशों में निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत में नामांकन पत्रों के प्रस्तुतिकरण, उनकी जांच, नाम वापसी, मतदान और मतदान सामग्री जमा प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वह अपने एंड्रायड फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें।
साबुन, पानी, सैनिटाइजर की करनी होगी व्यवस्था
रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था होगी और इसके प्रयोग के लिए विशेष कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य व्यक्तियों के बाहर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि उनमें उचित सामाजिक दूरी बनी रहे। कोई कोविड रोगी चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से आरओ के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
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सिर्फ प्रत्याशियों के समक्ष जांचे जाएंगे नामांकन पत्र
जिला पंचायत के वार्ड सदस्यों ओर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान केवल प्रत्याशी को आरओ कक्ष में जाने की अनुमति होगी। ग्राम पंचायतों से संबंधित नामांकन पत्रों की जांच में प्रधान पद के उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रधान पद की संवीक्षा के बाद हॉल खाली होने पर एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को जांच के लिए बुलाया जाएगा। नाम वापसी के समय भी एक बार में एक ही व्यक्ति को आरओ कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। यही नहीं, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वालों को आरओ लिखित में इस आशय की सूचना देंगे कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर सहित प्राप्ति स्वीकृति ली जाएगी।
प्रत्याशी एक अभिकर्ता के साथ देख सकेंगे मतगणना
मतगणना स्थल पर आरओ समेत इस कार्य को अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मतगणना केंद्र पर प्रत्याशी के साथ केवल एक मतगणना अभिकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही जिस पद की मतगणना पूरी होगी, उसके पद के प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र से बाहर जाना होगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंटों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से होगी कि उनमें सामाजिक दूरी बनी रहे। मतगणना में नियुक्त स्टाफ को दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। मतगणना पूरी होने पर प्रयोग किए गए यह दस्ताने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियत नियमों के अनुसार नष्ट कराए जाएंगे।
मतदान सामग्री जमा काउंटर के सामने बनेंगे गोले
मतदान होने के बाद संबंधित सामग्री जमा करने को नियत स्थानों पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाएगा। मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मतदान सामग्री जमा करने को प्रत्येक काउंटर पर कर्मचारियों (पीठासीन व मतदान अधिकारियों) के लिए पंक्ति में खड़े होने को फर्श पर दो गज की दूरी पर पेंट अथवा चूने से गोले बनाए जाएंगे।
जनपद में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पंचायत चुनाव कराने को लेकर कदम-कदम पर सतर्कता बरती जाएगी। एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, इसके लिए शासन ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों की संख्या निर्धारित कर दी है। प्रधानी और बीडीसी के प्रत्याशियों के स्तर से सभाएं नहीं होती। जिला पंचायत के वार्ड सदस्यों को सभा करने की आवश्यकता पड़ने की दशा में इसकी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रत्याशी जनसंपर्क में सीमित लोगों को साथ ले जा सकते हैं। - रामसेवक द्विवेदी, एडीएम प्रशासन
आज से बगैर मास्क के डाकघर में नहीं मिलेगा प्रवेश
शाहजहांपुर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों की सतर्कता बढ़ने लगी है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने के लिए शासन-प्रशासन की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर अरुण प्रताप सिंह ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का हरसंभव पालन कराए जाने के लिए बिना मास्क प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
अरुण ने बताया कि बुधवार से बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति प्रधान डाकघर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए गेट पर ही बैनर लगा गया है। इसके साथ ही सुरक्षा गार्डों को भी निर्देशित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए डाकघर में प्रवेश न कर पाए। संवाद
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