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विनियमित क्षेत्र के गांवों में निर्माण कार्यो की निगरानी के निर्देश

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शाहजहांपुर। विनियमित क्षेत्र में शामिल गांवों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की जाएगी ताकि बगैर नक्शा स्वीकृत कराए कोई व्यक्ति अवैध निर्माण नहीं करा सके। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित गांव के एसडीएम और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी करते हुए दस्तावेज जांचने के निर्देश दिए हैं।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में शामिल महानगर के आसपास के 49 गांवों को नगर निगम सीमा क्षेत्र में लाने का किसी स्तर पर कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है क्योंकि इन गांवों को प्रदेश सरकार की समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर रेग्युलेटेड एरिया में पहले ही शामिल किया जा चुका है। ऐसे सभी गांवों में आरओबी एक्ट एवं विनियमित क्षेत्र की नियमावली प्रभावी है, लेकिन देखने में आया है कि वहां के लोग निर्माण कराने से पहले मानचित्र अनुमोदित कराने की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, इन गांवों के ग्रामीण आसपास विकसित हो रहीं कॉलोनियों की वैधता जांचे बगैर वहां मकान बनाने को प्लाट खरीद रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार महानगर के आसपास ऐसी कई कॉलोनियों के लिए प्लॉटिंग की जा रही है, जिनका ले-आउट स्वीकृत नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे करीब आधा दर्जन कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित गांवों के लोग ऐसे कॉलोनाइजरों से सचेत रहें और प्लाट लेते समय यह जरूर जांच लें कि कॉलोनाइजर ने नक्शा अनुमोदित कराया है अथवा नहीं। बगैर नक्शे बनने वाली कॅालोनी में मकान बनाने के बाद संबंधितों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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