अब बिना रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। इतना ही नहीं ई-रिक्शा चालक के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत भी होगी। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उप संभागीय परिवहन विभाग ने इस संबंध में जिले के 24 ई-रिक्शा डीलरों को नोटिस जारी किया है। इसमें मोटर यान अधिनियम का हवाला दिया गया है।
जिले के सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इनके चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी जरूरी नहीं समझते। तमाम ई-रिक्शों के स्टेयरिंग नाबालिगों में हाथों में होते हैं। ऐसे में कई बार हादसे भी होते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज प्रसाद वर्मा ने जिले के 24 ई-रिक्शा डीलरों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अवैध रूप से ई-रिक्शा का संचालन होने से राजस्व को नुकसान के साथ जनसुरक्षा को भी खतरा रहता है। ई-रिक्शा चालकों से भी कहा गया है कि वह बिना रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा न चलाएं। ऐसा करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई डीलर निर्माता कंपनियों की टेस्टिंग एजेंसीज से बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए ई-रिक्शा की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।