बंद रेलवे क्रॉसिंग, रेल प्लेटफार्म पर अक्सर लोगों की लापरवाही से होने वाले हादसों में उनकी जान चली जाती है। अक्सर जल्दबाजी के कारण हादसे होते हैं। आरपीएफ और जीआरपी का भी ऐसे मामलों में जल्द ध्यान नहीं जाता। जबकि प्लेटफार्म और बंद क्रॉसिंग पार करने वाले रेल अधिनियम की करीब सात धाराओं का उल्लंघन करते हैं। इसमें पांच साल की कैद के साथ जुर्माने की भी प्रावधान है।
यात्री सुरक्षा के साथ हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने कई प्रावधान किए हैं। रेल अधिनियम की 146, 147, 153, 160, 174, 145 और 176 ऐसी धाराएं हैं, जो लोगों को प्लेटफार्म पर रेल की पटरी के साथ बंद रेल क्रॉसिंग पार करने पर भी प्रतिबंधित करती हैं। अगर इन धाराओं मे किसी के खिलाफ आरपीएफ मुकदमा दर्ज करती है तो दोषी सिद्ध होने पर पांच साल तक की सजा के साथ दो हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी थानों के सामने ही रोज सैकड़ों लोग पटरियों को पार कर एक प्लेटफार्म से दूसरे तक जाते हैं। इसके अलावा शहर के बंद रेलवे क्रॉसिंगों पर पर पैदल लोगों के साथ बाइक, रिक्शा आदि को पार कराते देखा जा सकता है। शाहजहांपुर स्टेशन पर लंबे समय से ऐसा कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ है।