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UP News: मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष मसूदी अयोग्य घोषित, कोर्ट ने चार साल तक चुनाव लड़ने पर लगाई रोक

Mon, 03 Nov 2025 09:04 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर

सार

शाहजहांपुर में कोर्ट ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तियार अहमद मसूदी को नामांकन पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का दोषी पाया। इस पर पर उनको अयोग्य ठहरा दिया। साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को शून्य एवं अमान्य करते हुए पद रिक्त घोषित कर दिया।
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मुख्तियार अहमद मसूदी - फोटो : संवाद
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विस्तार
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शाहजहांपुर में कोर्ट ने मीरानपुर कटरा नगर पंचायत के अध्यक्ष मुख्तियार अहमद मसूदी को नामांकन पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का दोषी पाए जाने पर अयोग्य ठहरा दिया। एडीजे (प्रथम) आशीष वर्मा ने इसके साथ ही अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया को शून्य एवं अमान्य करते हुए पद रिक्त घोषित कर दिया है। अदालत ने चार साल तक मुख्तियार अहमद के किसी भी चुनाव को लड़ने पर रोक भी लगा दी है।

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13 मई 2023 को कांग्रेस प्रत्याशी मसूदी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता व फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रत्याशी पूजा कसाना ने याचिका दायर की थी। इसमें दावा किया गया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय मसूदी ने आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया था। नामांकन पत्र के साथ फर्जी और कूटरचित प्रपत्रों को संलग्न करके चुनाव आयोग को भ्रमित किया। याची ने मसूदी के चुनाव को निरस्त करने की मांग की। मसूदी पर पीलीभीत के थाना कोतवाली में चोरी, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम के तहत आठ मामले दर्ज थे। इनमें से सात मामलों में उन्हें दोषसिद्ध किया गया था। 

फिर विवादों में घिरे मुख्तियार
मूलरूप से पीलीभीत के रहने वाले मुख्तियार अहमद पूर्व चेयरमैन समीउश्शान खां की मदद से ढाई साल पहले कांग्रेस के टिकट से मीरानपुर कटरा नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे। समीउश्शान ने ही उन्हें शरण दी थी और नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग कर्मी के रूप में रखवाया था। वहीं, मुख्तियार के अध्यक्ष बनने के बाद उनके कामकाज में समीउश्शान खां के दखल देने के कारण ईओ से ठनी रही। मामला काफी चर्चा में रहा था। 
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कटरा नगर पंचायत चुनाव में 22 प्रत्याशी मैदान में थे। यहां के 31465 में से 16917 मतदाताओं ने वोट डाले थे। 13 मई 2023 को हुई मतगणना के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी मुख्तियार को 3344 मत प्राप्त हुए थे। दूसरे स्थान पर रहीं पूजा कसाना को 2597 और तीसरे स्थान पर रहीं सोनम गुप्ता को 2569 वोट मिले थे। 

मीरानपुर कटरा नगर पंचायत कार्यालय - फोटो : संवाद
भाजपा प्रत्याशी ने दाखिल की थी याचिका 
भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता की ओर से अदालत में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि मुख्तियार पीलीभीत के बुजकसावान का रहने वाला है और वहीं उसका वोट बना हुआ है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने कटरा के पूर्व चेयरमैन समीउश्शान खां के यहां शरण ली थी। पिछले कार्यकाल में समीउश्शान खां की पत्नी चेयरमैन थीं। 

समीउश्शान खां उस समय मुख्तियार को आउटसोर्सिंग पर लगाकर अपना घरेलू काम कराते थे। उन्हीं के सहयोग से उसने अवैध रूप से कटरा में वोट बनवा लिया। नगर पंचायत की सीट के ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने पर मुख्तियार को कांग्रेस का प्रत्याशी बनवा दिया। नामांकन के बाद समीउश्शान खां ने पूरा चुनाव लड़वाया और खर्चा उठाया। मुख्तियार केवल मुखौटा प्रत्याशी रहा। वहीं, चुनाव जीतने के बाद मुख्तियार के कामकाज पर समीउश्शान खां का हस्तक्षेप रहा। 
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समीउश्शान के दखल से ईओ से हुई थी तकरार 
मुख्तियार के मुताबिक, वह अशिक्षित हैं, इसलिए समीउश्शान खां का सहयोग लेते थे। दखलअंदाजी से ईओ से तकरार हो गई थी। ईओ ने पूर्व चेयरमैन समीउश्शान खां पर कार्यालय की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए परिसर में घुसने से रोकने का नोटिस जारी कर दिया था। इस पर मुख्तियार ने ईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इधर न्यायालय ने आदेश की प्रति डीएम शाहजहांपुर समेत स्थानीय नगर पंचायत निकाय निदेशक आदि को प्रेषित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

किसने क्या कहा 
भाजपा प्रत्याशी सोनम गुप्ता ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले चेयरमैन मुख्तियार अहमद मसूदी के विरुद्ध दिया गया न्यायालय का फैसला नगर की जनता के हित में आया है। मैं न्यायाधीश के फैसले का सम्मान करती हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के आने पर रोक लगेगी।  

फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी पूजा कसाना ने कहा कि मीरानपुर कटरा नगर पंचायत की जनता को अब कोर्ट से न्याय मिला है। कटरा में नया सवेरा हुआ है। नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करने एवं जनता को न्याय दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर न्यायालय का फैसला जनता की जीत है। 

मुख्तियार अहमद मसूदी ने कहा कि नगर की सम्मानित जनता ने विश्वास जताते हुए मुझे चुनाव में निर्वाचित किया था। मैं फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करूंगा।
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