शाहजहांपुर। आखत डालने गए बुजुर्ग को तमंचे से पीटकर घायल करने के दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। खुदागंज थाना क्षेत्र के खिरिया गांव निवासी पंकज शुक्ला ने थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि आठ मार्च, 2012 को वह और उसके पिता छोटेलाल आखत डालने के लिए होलिका स्थल पर जा रहे थे। रास्ते में अजय, प्रमोद, सुधीर और उसके भाई भूपेंद्र ने उन लोगों को रोक लिया। उन लोगों ने उन्हें आखत डालने से मना किया। इस पर पिता छोटेलाल ने कहा कि वे लोग हमेशा यहीं पर आखत डालते हैं। इस पर चारों लोगों ने पिता को पकड़कर नीचे गिरा दिया और तमंचे से पीटना शुरू कर दिया। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़कर आ गए। उसके पिता के सिर पर गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान प्रमोद, सुधीर और भूपेंद्र की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस ने अजय के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव ने अजय को दोषी मानते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।