शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को उद्योग व सेवा क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है।
उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल तो आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक है। उद्योग व सेवा से जुड़े कार्याें के लिए इसमें 25 प्रतिशत अनुदान की सुविधा है। आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो। संवाद