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Shahjahanpur News: दोहरे हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया

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शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला बाडूजई में दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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लाला तेली बजरिया निवासी मुनीश्वर यादव ने 23 मार्च 2024 को थाना सदर पर तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे भाई अखिलेश यादव उर्फ चंचल के साथ उसके दोस्त विपिन सक्सेना के बाडूजई स्थित घर होली मिलने गया था। अखिलेश व विपिन साथ में साड़ी का व्यापार करते थे। उनका रुपयों को लेकर विवाद होने पर विपिन ने तमंचे से भाई को गोली मार दी।
उसे पकड़ने दौड़ने पर विपिन ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया। गोली उसे नहीं लगकर विपिन की बहन प्रियंका के लग गई। शोर-शराबा होने पर लोग इकट्ठा हो गए। विपिन ने मोहल्ले में फायरिंग करते हुए पड़ोसी सचिन वर्मा के घर में घुसकर गोली मार दी और भाग गया।
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गोली लगने से भाई अखिलेश व विपिन की बहन प्रियंका की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने दोषी पाए जाने पर विपिन सक्सेना को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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