शाहजहांपुर। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से घिरी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज 13 फरवरी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होंगी। उनके खिलाफ चल रहे आचार संहिता उल्लंघन मामले में 188 के तहत आरोपों को लेकर सुनवाई होगी।
पिछली पांच फरवरी की तारीख पर न्यायाधीश ने कृष्णाराज को आचार संहिता उल्लंघन मामले में धारा 171 से उन्मोचित कर दिया था। उन पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की गई थी, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी है। कृष्णाराज के खिलाफ वर्ष 2014 में तत्कालीन निगोही थानाध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत धारा वर्ष 2014 में 188, 177 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन पर आरोप था कि निगोही में दो अप्रैल 2014 को धारा 144 लागू होने के बाद भी बिना अनुमति के ब्लाक कार्यालय के सामने कृष्णाराज के स्टीकर, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आचार संहित उल्लंघन का मामला मानते हुए तत्कालीन निगोही थानाध्यक्ष ने स्टीकर, बैनर जब्त किए थे और मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय भेज दिया था। मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे तृतीय की अदालत में चल रहा है।