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Shahjahanpur News: सरकारी जमीन पर प्लाटिंग की शुरू हुई जांच, सड़क हटाने में खानापूरी

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रामपुर कलां में पैमाइश करते राजस्वकर्मी। संवाद
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खुटार। गांव रामपुरकलां में मरघट, बंजर भूमि पर कब्जा कर प्लाॅटिंग की शिकायत पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने पैमाइश की। प्लाॅटिंग के पास मरघट की भूमि की तूदाबंदी करवा दी गई। आरोप है कि हाईवे के दूसरी ओर बेचे जा रहे प्लाॅटों के निकास के लिए बंजर भूमि पर बनाई जा रही सड़क को हटवाने में खानापूरी की गई।
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रामपुरकलां के विजय कुमार सहित कई लोगों ने एसडीएम से शिकायत की थी कि गांव में कुछ जगहों पर प्लाॅटिंग की जा रही है। मरघट की भूमि कब्जा ली गई है और प्लाॅटों के लिए निकास बनाया जा रहा है। बंजर भूमि पर प्लाॅट लेने वालों के निकास के लिए हाईवे तक सड़क का निर्माण बंजर भूमि पर कराया जा रहा है।

मंगलवार को नायब तहसीलदार जगत मोहन जोशी के नेतृत्व में राजस्व टीम मौके पर पहुंचे और मरघट की पैमाइश की। पंचायत मित्र मिश्रीलाल वर्मा को निर्देश दिए गए कि बुधवार को पिलर लगवाकर तारबंदी भी करा दी जाए। तूदाबंदी होने से प्लाॅटों पर जाने का रास्ता नहीं रह गया है।
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इसके बाद टीम ने हाईवे के दूसरी ओर भूमि पर प्लाॅटिंग करने वालों की ओर से बंजर जमीन पर बनाई जा रही सड़क को अवैध बताते हुए मिट्टी, पत्थर हटवाने के निर्देश दिए। देर शाम रामपुरकलां में जेसीबी लाकर कब्जाकर बनाई सड़क को हटाने की खानापूरी की गई।
मौके पर सड़क बनी हुई है। सड़क बनाने के मामले में पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन लेखपाल ने नाली बनाने की रिपोर्ट लगा दी थी। नायब तहसीलदार जगत मोहन जोशी ने लेखपाल से नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की चेतावनी दी है।




टीम गठित होते ही किया धारा 67 के तहत वाद दायर

लेखपाल की ओर से नौ लोगों के खिलाफ राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया हैं। ग्राम समाज या सरकारी भूमि पर कब्जा करने पर उसकी बेदखली की कार्रवाई इस धारा के अंतर्गत की जाती है। कब्जा करने वाले नोटिस का हवाला देते हुए कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कराने को कह रहे हैं, इससे कब्जा हटने में देरी होगी और प्लाॅटिंग करने वालों का इसका लाभ मिलेगा। इसी को लेकर प्लाॅटिंग करने वालों और राजस्व टीम के बीच नोकझोंक भी हुई।


प्लाटिंग वाले ने बंजर जमीन से निकली रोड को हटाने के लिए बुधवार तक का समय मांगा है। अगर नहीं हटाता है तो उसे हटवाकर बंजर जमीन को खाली कराया जाएगा। बंजर जमीन पर जो मकान पहले से बने हैं, उन पर धारा 67 के तहत कार्रवाई कराई जा रही है।
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-चित्रा निर्वाल, एसडीएम पुवायां

रामपुर कलां में पैमाइश करते राजस्वकर्मी। संवाद

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