स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में आयोजित शिविर में बोलते जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र प
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय में पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
मुख्य अतिथि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के उद्देश्य एवं बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी।
विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपेक्षा सिंह ने बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न एवं बाल अश्लीलता से संरक्षण प्रदान करता है। इस बीच छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया।
संकाय के प्रभारी डॉ. जयशंकर ओझा ने आभार जताया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ.अनुराग अग्रवाल, अनिल कुमार, प्रदीप कुमार सिंह, डॉ. दीप्ति गंगवार आदि मौजूद रहे। संवाद